मोकामा विधायक माननीय श्री अनंत सिंह (Sri Anant Singh Ji) जी को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव मर्डर केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है अनंत सिंह जी को एक दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।

Table of Contents
Anant Singh News: क्या है वजह?
अभी तक के मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने अनंत सिंह जी (Anant Singh Ji) की मिली जमानत को ग़लत फ़ैसला बताया। कोर्ट में जस्टिस एम.एम.सुंदेश और जस्टिस पी.वि. वराले की बेंच ने कहा कि अनंत सिंह को जमानत देने का फ़ैसला ग़लत था। कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और अनंत सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है। और अब उन्हें एक दिसम्बर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
किसने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में याचिका?
मोकामा के विधायक अनंत सिंह जी (Anant Singh Ji) की मुस्किलें और बढ़ते दिख रही है। क्योंकि पहले छह साल के लिए JDU से निष्कासित होना और अब उनके जमानत याचिका पर सुनवाई होना। बताते चले की दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने पटना हाईकोर्ट से मिले जमानत अर्ज़ी को ख़ारिज करने की मांग उठाई थी।
साथ ही राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमों और आपराधिक मामलों का हवाला दिया है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
JDU से निष्कासित होने के बाद ये उनके लिए दूसरा झटका है। बाक़ी आप इस मामले में क्या सोचते हैं हमे कमेंट बॉक्स में बताइए।
हमे अपना प्यार Youtube पर भी ज़रूर दिखायें 👇🏻👇🏻